Rajasthan Social Security Pension Scheme (RAJSSP) | राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं (Social Security Pension Scheme) राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (SJED) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। विशेष रूप से, भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह अपने नागरिकों को निराश्रित, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करे। यह इन सिद्धांतों के अनुरूप है कि भारत सरकार ने गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की नींव रखने के लिए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) की शुरुआत की।

Rajasthan Social Security Pension Scheme

RAJSSP राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन(Rajasthan Social Security Pension Scheme) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अपने वंचित निवासियों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और इस प्रकार उनके अस्तित्व के लिए वित्तीय सहायता करना है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले लोगों में वरिष्ठ नागरिक, निराश्रित विधवाएं और विकलांग लोग शामिल हैं। हालाँकि, इन लाभों का लाभ उठाने के लिए, व्यक्ति का जन्म और पंजीकरण राजस्थान राज्य के नागरिक और सदस्य के रूप में होना चाहिए।

The Social Justice and Empowerment Department, (SJED) Government of Rajasthan has various schemes merged in RAJSSP wherein the total payment of the scheme is sponsored together by the Central Government and the State Government. The schemes are listed below.

Central Government Sponsored Pension Schemes

  1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना / Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)
  2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना / Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)
  3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना / Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

Rajasthan Government Sponsored Pension Schemes (RAJSSP)

  1. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना / State Old Age Pension Scheme (SOAPS)
  2. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना / State Widow Pension Scheme (SWPS)
  3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना / State Disability Pension Scheme (SDPS)
  4. लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना / Small and Marginal Farmers Old Age Pension Scheme (KOAPS)

Eligibility Criteria & Benifits for RAJSSP

राज्य पेंशन योजनाएं

Pension SchemeEligibilityAnnual Income LimitMonthly Benifits
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना* 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
* 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
रु.48000/-₹1000 /-
मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना* 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिलारु.48000/-* 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1000
* 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना* किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
* प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम
* हिजड़ापन से ग्रसित
रु.60000/-* 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
* 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
* कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹2500 एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को ₹1500
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना* 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
* 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
* लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
₹1000 /-

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं

Pension SchemeEligibilityAnnual Income LimitMonthly Benifits
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना* बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुषकेंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध₹1000 /-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना* बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिलाकेंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध* 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को ₹1000
* 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थियों को ₹1500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना* बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्तिकेंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध* 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
* 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250

Rajasthan Social Pension Scheme का वार्षिक सत्यापन

Rajasthan Social Pension Scheme के लाभार्थियों को वार्षिक रिपोर्ट करनी चाहिए। आपकी पेंशन इसके बिना समाप्त हो सकती है या हमेशा के लिए बंद हो सकती है। इसके लिए आपको हर साल ई-मित्र से सत्यापन कराना होगा। यह वार्षिक जांच हर साल करवाना पड़ता है ताकि पैशन योजना में गड़बड़ को रोका जा सके। इस प्रक्रिया में विफलता के परिणामस्वरूप पेंशन भुगतान समाप्त हो जाएगा। लाभार्थी नजदीकी ई-मित्र केंद्रों पर अपना वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं।

Rajasthan Social Pension Scheme(RAJSSP) के लिए Documents

नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज हैं:

  • जन आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण
  • जन्मतिथि का प्रमाण
  • बैंक के खाते का विवरण
  • आय का प्रमाण
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है

Rajasthan Social Pension Scheme(RAJSSP) के लिए आवेदन

  • योग्य उम्मीदवार अपने नजदीकी e-Mitra केंद्र या SSO Portal के माध्यम से Online आवेदन कर सकते हैं।
  • Online आवेदकों को पेंशन आवेदन पत्र भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
  • पात्र पाए जाने पर पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है।

Steps in Verification Process for Pension

RAJSSP योजना की सत्यापन प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण हैं:

Step 1: पेंशनभोगियों को अपने संबंधित इलाके के “Sub Divisional Office or Block Development Office” तक पहुंचना होगा और एक आवेदन जमा करना होगा।

Step 2: आवेदन सत्यापन प्राधिकारी “Tahsildar or Naib Tahsildar” आवेदन का सत्यापन करेगा और इसे मंजूरी प्राधिकारी के लिए अग्रेषित करेगा।

Step 3:SDO/ BDO” in “Sanction Authority” सत्यापित आवेदन को क्रॉस-चेक करेगा और मंजूरी आदेश को संवितरण प्राधिकरण को भेज देगा।

Step 4: संवितरण प्राधिकरण एक “Treasury or Sub-Treasury Office” है जो मंजूरी आदेश प्राप्त करता है और लाभार्थी को भुगतान शुरू करता है।

Rajasthan Social Security Pension Scheme
Verification Process

Note: While applying, the candidates have to mention the “Mode of Payment” through which he or she wish to receive pension every month.

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